मुंबई, 24 फरवरी 2025
यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया और आशीष चंचलानी सोमवार को महाराष्ट्र साइबर पुलिस के समक्ष ‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ के अब हटा दिए गए एपिसोड में की गई उनकी टिप्पणियों पर दर्ज प्राथमिकी के संबंध में अपना बयान दर्ज कराने के लिए पेश हुए।
समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, कई सम्मनों को नजरअंदाज करने के बाद, अल्लाहबादिया और चंचलानी दोनों साइबर सेल के समक्ष उपस्थित होने के लिए सहमत हो गए।
रणवीर इलाहाबादिया ने हाल ही में ‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ एपिसोड में माता-पिता से जुड़ा एक आपत्तिजनक मजाक करने के बाद खुद को एक बड़े विवाद के केंद्र में पाया। चंचलानी भी शो में मौजूद पैनलिस्टों में से एक थे, उनके साथ समय रैना, जसप्रीत सिंह और अपूर्व मुखीजा भी थे।
असम के गुवाहाटी में उनके खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद चंचलानी ने अपनी एफआईआर को मुंबई स्थानांतरित करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने चंचलानी की याचिका को इलाहाबादिया के साथ जोड़ दिया और महाराष्ट्र और असम दोनों को नोटिस भेजा।
पिछले हफ़्ते, अल्लाहबादिया के वकील ने महाराष्ट्र साइबर पुलिस को सूचित किया कि उनका मुवक्किल अपना बयान दर्ज कराने में असमर्थ है क्योंकि उसे जान से मारने की धमकियाँ मिल रही हैं। गुवाहाटी, मुंबई और जयपुर में अल्लाहबादिया के खिलाफ़ दर्ज सभी एफ़आईआर को एक साथ जोड़ने की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पॉडकास्टर अपने या अपने परिवार के लिए किसी भी तरह की धमकी के मामले में महाराष्ट्र और असम में पुलिस से संपर्क कर सकता है।
इलाहाबादिया पर कड़ी फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जांच में शामिल होने का निर्देश दिया और उनके मजाक को “निंदनीय और गंदा” बताया। शीर्ष अदालत ने कहा, “क्या आपको इस तरह की बातें करने का लाइसेंस मिला है।”
इलाहाबादिया को बड़ी राहत देते हुए शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि चल रहे विवाद के संबंध में शिकायतों के एक ही सेट के आधार पर पॉडकास्टर के खिलाफ कोई अतिरिक्त एफआईआर जारी नहीं की जाएगी। हालांकि, अदालत ने इलाहाबादिया को बिना अनुमति के भारत छोड़ने पर रोक लगा दी।