बाराबंकी, 18 दिसंबर 2025:
जिले में देवा रोड स्थित रिलायंस बायोगैस इंडस्ट्री से जुड़े एक मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने उद्योगपति मुकेश अंबानी को नोटिस जारी किया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रतिमा श्रीवास्तव की अदालत ने प्रकरण की सुनवाई के लिए 16 जनवरी की तारीख तय की है।
यह मामला शहर निवासी सेवादार मनीष मेहरोत्रा की ओर से अधिवक्ता रणधीर सिंह सुमन के माध्यम से दाखिल याचिका से जुड़ा है। याचिका में लोकक्षति निवारण अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत न्यायालय से अभियोजन की अनुमति मांगी गई है।

याची पक्ष का आरोप है कि बायोगैस प्लांट में गैस व खाद निर्माण के बाद निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ को किसानों को जैविक खाद बताकर गांवों की मुख्य सड़कों पर डंपरों से गिरवाया गया। इससे सड़कों पर गंदगी फैलने के साथ ही पशुओं और राहगीरों के घायल होने की घटनाएं हुईं।
याचिका में यह भी कहा गया है कि फैक्ट्री से जुड़े ट्रैक्टर-ट्रॉली और अन्य वाहनों का संचालन नियमों के विपरीत किया गया, जिसके चलते कई हादसे हुए और कुछ मामलों में जान भी गई। आरोप है कि कंपनी ने इस दौरान सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया।

मामले पर प्रारंभिक संज्ञान लेते हुए अदालत ने मुकेश अंबानी सहित संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। प्रकरण को लेकर सबकी नजरें 16 जनवरी को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं।






