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रिलायंस बायोगैस प्लांट प्रकरण: मुकेश अंबानी को कोर्ट का नोटिस…16 जनवरी को होगी सुनवाई

याची पक्ष का आरोप है कि बायोगैस प्लांट में गैस व खाद निर्माण के बाद निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ गांवों की सड़कों पर फेंके गए, गंदगी फैली व पशु और राहगीर घायल हुए

बाराबंकी, 18 दिसंबर 2025:

जिले में देवा रोड स्थित रिलायंस बायोगैस इंडस्ट्री से जुड़े एक मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने उद्योगपति मुकेश अंबानी को नोटिस जारी किया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रतिमा श्रीवास्तव की अदालत ने प्रकरण की सुनवाई के लिए 16 जनवरी की तारीख तय की है।

यह मामला शहर निवासी सेवादार मनीष मेहरोत्रा की ओर से अधिवक्ता रणधीर सिंह सुमन के माध्यम से दाखिल याचिका से जुड़ा है। याचिका में लोकक्षति निवारण अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत न्यायालय से अभियोजन की अनुमति मांगी गई है।

Reliance Biogas Case Court Issues Notice
Reliance Biogas Case Court Issues Notice

याची पक्ष का आरोप है कि बायोगैस प्लांट में गैस व खाद निर्माण के बाद निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ को किसानों को जैविक खाद बताकर गांवों की मुख्य सड़कों पर डंपरों से गिरवाया गया। इससे सड़कों पर गंदगी फैलने के साथ ही पशुओं और राहगीरों के घायल होने की घटनाएं हुईं।

याचिका में यह भी कहा गया है कि फैक्ट्री से जुड़े ट्रैक्टर-ट्रॉली और अन्य वाहनों का संचालन नियमों के विपरीत किया गया, जिसके चलते कई हादसे हुए और कुछ मामलों में जान भी गई। आरोप है कि कंपनी ने इस दौरान सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया।

Reliance Biogas Case
Reliance Biogas Case

मामले पर प्रारंभिक संज्ञान लेते हुए अदालत ने मुकेश अंबानी सहित संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। प्रकरण को लेकर सबकी नजरें 16 जनवरी को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं।

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