
लखनऊ, 13 सितंबर 2025:
सहारा इंडिया समूह की योजनाओं में जमा अपना पैसा वापस पाने के लिए परेशान निवेशकों के लिए राहतभरी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह द्वारा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास जमा कराए गए 24 हजार करोड़ रुपये में से 5,000 करोड़ रुपये का वितरण करने की अनुमति दे दी है।
यह राशि सहारा की सहकारी समितियों और अन्य निवेश योजनाओं में पैसा लगाने वाले निवेशकों को वापस की जाएगी। केंद्र सरकार के आग्रह पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जायमाल्या बागची की पीठ ने यह आदेश पारित किया। इससे पहले मार्च 2023 में भी अदालत ने 5,000 करोड़ रुपये निवेशकों को लौटाने की अनुमति दी थी।
कोर्ट ने निवेशकों को भुगतान की समयसीमा बढ़ाते हुए अब 31 दिसंबर 2026 तक कर दी है। साथ ही आदेश दिया है कि राशि का हस्तांतरण एक सप्ताह के भीतर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की देखरेख में किया जाए।
सेबी की ओर से आदेश को सोमवार तक स्थगित करने का आग्रह किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे ठुकरा दिया। यह फैसला पिनाक पाणि मोहंती द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर आया है, जिसमें सहारा समूह और अन्य चिटफंड कंपनियों में निवेश करने वाले हजारों जमाकर्ताओं को बकाया रकम लौटाने की मांग की गई थी।






