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यूट्यूब पर अश्लील सामग्री के चलते SC ने केंद्र को दिया नोटिस, कहा…मामले में कुछ करने की जरूरत है।

नई दिल्ली, 19 फरवरी 2025

सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को यूट्यूब पर अश्लील सामग्री के नियमन की वकालत करते हुए इस बात पर जोर दिया कि “कुछ करने की आवश्यकता है” और यूट्यूबर्स ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर विनियमन की कमी का दुरुपयोग कर रहे हैं।

शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया की याचिका पर सुनवाई के बाद की, जिसमें उन्होंने कॉमेडियन समय रैना के ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ शो पर किए गए एक भद्दे मजाक को लेकर उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को एक साथ जोड़ने की मांग की थी । यह शो यूट्यूब पर स्ट्रीम किया गया था।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने केंद्र को नोटिस जारी किया और कहा कि अगर सरकार यूट्यूब पर ऑनलाइन सामग्री को विनियमित करने के लिए कदम उठाने की योजना बना रही है तो पीठ को “बहुत खुशी” होगी। पीठ ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर अश्लील सामग्री के नियमन में मौजूद कमी को दूर करने में अदालत की सहायता करने को कहा। वेंकटरमणि और मेहता को अगली सुनवाई में उपस्थित रहने का आदेश दिया गया।

इससे पहले दिन में, सर्वोच्च न्यायालय ने ‘बीयरबाइसेप्स’ के नाम से लोकप्रिय अल्लाहबादिया को ‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ शो में की गई उनकी अश्लील टिप्पणियों के लिए गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया तथा उनकी टिप्पणियों के लिए उन्हें कड़ी फटकार लगाई तथा इसे “विकृत मानसिकता का परिचायक” बताया।

न्यायमूर्ति कांत ने कहा, “अगर यह अश्लीलता नहीं है, तो क्या है? आप कभी भी अपनी अश्लीलता और अनैतिकता दिखा सकते हैं। केवल दो एफआईआर हैं। एक मुंबई में और एक असम में। स्वतंत्रता एक अलग मुद्दा है। ऐसा नहीं है कि हर मामला आपको निशाना बना रहा है और आप उलझे हुए हैं। मान लीजिए कि 100 एफआईआर हैं तो वह कह सकता है कि वह अपना बचाव नहीं कर सकता।”

शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि ‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ शो के आधार पर अल्लाहबादिया के खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाएगी और जांच में शामिल होने में किसी भी तरह की बाधा की स्थिति में उन्हें सुरक्षा के लिए महाराष्ट्र और असम में स्थानीय पुलिस से संपर्क करने की अनुमति दी। उन्हें अपना पासपोर्ट ठाणे पुलिस के पास जमा कराने को कहा गया है और कहा गया है कि वह सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ सकते।

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