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सुप्रीम कोर्ट ने बुल्डोजर एक्शन पर रोक लगाई, कहा- आरोपी का घर नहीं गिरा सकते

नई दिल्ली,13 नवंबर 2024

सुप्रीम कोर्ट ने 13 नवंबर को बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई के दौरान बड़ा बयान दिया। कोर्ट ने कहा कि आरोपी के अपराध की सजा उसके परिवार को नहीं दी जा सकती और सरकारी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि कार्यपालिका किसी आरोपी की संपत्ति ध्वस्त करने का फैसला नहीं कर सकती। न्याय के सिद्धांतों और नागरिक अधिकारों की रक्षा की आवश्यकता पर जोर देते हुए, कोर्ट ने यह भी कहा कि समाज में कानून का शासन बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन नागरिक अधिकारों की रक्षा भी जरूरी है।

सुप्रीम कोर्ट ने 13 नवंबर को बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई के दौरान नागरिक अधिकारों की रक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया। कोर्ट ने कहा कि बिना मुकदमे के किसी को दोषी ठहराना गलत है और सरकारी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। जज ने यह भी कहा कि किसी परिवार के लिए घर उनकी अंतिम सुरक्षा होती है, और बिना कारण घर तोड़ना गलत है। कोर्ट ने प्रशासन को इसके लिए जवाबदेह ठहराते हुए मुआवजा देने का आदेश दिया और बुलडोजर एक्शन को पक्षपाती और मनमानी कार्रवाई करार दिया।

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