Uttar Pradesh

रिश्तेदार की शादी-समारोह के लिए जमानत पर रिहा आरोपी को विदेश जाने की अनुमति नहीं : हाईकोर्ट

लखनऊ, 3 मई 2025

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि जमानत प्राप्त किसी आरोपी को किसी रिश्तेदार की शादी या अवकाश यात्रा में शामिल होने के लिए विदेश यात्रा की अनुमति मांगने का कोई अंतर्निहित अधिकार नहीं है।

न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा कि विदेश में रिश्तेदार की शादी और किसी अन्य देश की मनोरंजक यात्रा को विचाराधीन आरोपी के लिए अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए आवश्यक कारण नहीं माना जाता है। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने श्री राम मूर्ति स्मारक आयुर्विज्ञान संस्थान, बरेली के परामर्शदाता आदित्य मूर्ति की याचिका खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया। मूर्ति ने अपने रिश्तेदार की शादी के लिए अमेरिका जाने और उसके बाद 3 से 22 मई तक संबंधित समारोह के लिए फ्रांस जाने की अनुमति मांगी थी।

पीठ ने स्पष्ट किया, “किसी आरोपी व्यक्ति को, जिसे जमानत पर रिहा किया गया हो, चिकित्सा उपचार, आवश्यक आधिकारिक कर्तव्यों को पूरा करने आदि जैसी कुछ अत्यावश्यक आवश्यकताओं के लिए विदेश यात्रा की अनुमति दी जा सकती है।” साथ ही पीठ ने यह भी कहा कि किसी रिश्तेदार की शादी में शामिल होना कोई अत्यावश्यक आवश्यकता नहीं है।

इसके अलावा, अदालत ने याचिकाकर्ता की इस दलील पर भी ध्यान दिया कि उसे पहले भी गैर-ज़रूरी उद्देश्यों के लिए विदेश यात्रा की अनुमति दी गई थी। “सिर्फ़ इसलिए कि ट्रायल कोर्ट ने पहले भी कई मौकों पर आवेदक को गैर-ज़रूरी उद्देश्यों के लिए विदेश यात्रा की अनुमति दी थी, उसे इस बार भी गैर-ज़रूरी उद्देश्यों के लिए विदेश यात्रा करने का अधिकार नहीं मिल जाता, जब ट्रायल बचाव पक्ष के साक्ष्य के चरण में पहुँच गया है,” अदालत ने कहा।

मूर्ति ने विशेष सीबीआई अदालत के 24 अप्रैल के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें विदेश यात्रा के लिए उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया था। मूर्ति एक दशक से भी अधिक समय से सीबीआई मामले में मुकदमे का सामना कर रहे हैं और यहां तक ​​कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट को कार्यवाही में तेजी लाने का निर्देश दिया था, जो वर्तमान में बचाव-साक्ष्य चरण में है।

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