Barabanki City

18 कुंतल सरकारी चावल का किया था गबन…कोटेदार को मिली तीन साल की सजा

20 साल पुराने मामले में अदालत का फैसला, सतरिख थाने में पूर्ति निरीक्षक ने दर्ज कराया था मुकदमा, सुनवाई में साबित हुई खाद्यान्न की कालाबाजारी

बाराबंकी, 23 दिसंबर 2025:

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कोटेदार ने 18 कुंतल सरकारी चावल कार्डधारकों को देने के बजाय गबन कर लिया। 20 साल पुराने मामले में कोटेदार पर खाद्यान्न की कालाबाजारी का केस दर्ज हुआ। लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने अब कोटेदार को तीन साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा 2 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

मामला थाना सतरिख क्षेत्र से जुड़ा है। यहां वर्ष 2005 में दर्ज कराए गए मुकदमे में शत्रोहन प्रसाद निवासी छेदानगर को नामजद किया गया था। ये केस तहसील नवाबगंज के पूर्ति निरीक्षक राकेश कुमार सक्सेना ने 27 जून 2005 को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दर्ज कराया था। आरोप था कि शत्रोहन ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के 18 कुंतल सरकारी चावल का गबन कर लिया। पुलिस ने जांच शुरू की।

विवेचक उप निरीक्षक सुरेंद्र पाल ने साक्ष्यों के आधार पर विवेचना पूरी कर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी। लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी पाया। शत्रोहन को दोषसिद्ध पाते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या-17, ने तीन वर्ष के साधारण कारावास और 2000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button