सुल्तानपुर, 23 अक्टूबर 2024
उत्तर प्रदेश के अमेठी ज़िले में छ साल पहले बीमार बालिका के साथ हुई थी दुष्कर्म की घटना के आरोपी को छह साल बाद दस साल कैद की सजा सुनाई गयी है।
पॉक्सो कोर्ट के जज नीरज कुमार श्रीवास्तव ने यह सजा सुनाते हुए दोषी पर 25 हजार रूपये अर्थदण्ड भी लगाया गया है। विशेष लोक अभियोजक रविन्द्र प्रताप सिंह ने बताया की पीड़िता क़ी माँ ने अमेठी के गौरीगंज थाने में 23 अगस्त 2018 को रिपोर्ट लिखाई थी। उसकेअनुसार 16 वर्षीय बेटी शाम को बीमार पड़ी तो उसे पास क़ी बाजार में डाक्टर को दिखाने गईं थी। डाक्टर क़ी दुकान बंद थी तो वापस घर आने लगी। रात करीब साढ़े दस बजे रास्ते में सैनीपुर संभई निवासी राज कुमार कश्यप ने बेटी को घर पहुंचाने क़ी बात कह कर उसके साथ दुष्कर्म किया।
पुलिस ने आरोप पत्र भेजा तो विचारण के दौरान अभियोजन ने आठ व बचाव पक्ष ने तीन गवाह पेश किये। सुनवाई के दौरान साक्ष्य के आधार पर जज ने आरोपी को जेल भेज भेजने और अर्थदंड क़ी सारी राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया।