लखनऊ, 9 अप्रैल 2025:
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) में दो प्रतिशत बढ़ा दिया है। अब कर्मचारियों को 53 फीसदी के बजाय 55 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। बुधवार को इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया। यह वृद्धि 1 जनवरी 2025 से प्रभावी मानी जाएगी, जिससे लगभग 16 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य कर्मचारियों के हितों की रक्षा सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। इस निर्णय से राज्य सरकार के खजाने पर एरियर भुगतान के चलते मई माह में 193 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। इसके अलावा, पुरानी पेंशन योजना (OPS) के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि (GPF) खातों में 129 करोड़ रुपये जमा किए जाएंगे। जून 2025 से हर महीने 107 करोड़ रुपये का व्यय भार सरकार पर आएगा।
गौरतलब है कि भारत सरकार ने सातवें पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के तहत वेतन पाने वाले कार्मिकों को 1 जनवरी 2025 से मूल वेतन का 55 फीसदी महंगाई भत्ता देने की घोषणा की थी। प्रदेश सरकार भी केंद्र सरकार के निर्णय के अनुरूप राज्य कर्मचारियों को वही दर और तारीख से महंगाई भत्ता देती है।
इस फैसले से राज्य के नियमित कर्मचारी, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं तकनीकी संस्थाओं के कर्मचारी, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित और पूर्णकालिक कर्मचारी, कार्य प्रभारित कर्मचारी तथा यूजीसी वेतनमान के तहत आने वाले कर्मचारियों को फायदा होगा।
