लखनऊ, 28 नवंबर 2025:
उत्तर प्रदेश सरकार ने आधार कार्ड से जुड़े एक महत्वपूर्ण नियम में बड़ा बदलाव किया है। अब राज्य में आधार कार्ड को जन्म तिथि साबित करने वाले दस्तावेज़ के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। नियोजन विभाग द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि आधार कार्ड में दर्ज जन्म तिथि किसी प्रमाणित दस्तावेज़ पर आधारित नहीं होती, इसलिए इसे जन्म तिथि का आधिकारिक प्रमाण नहीं माना जा सकता।
विशेष सचिव अमित सिंह बंसल ने बताया कि यह निर्णय भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के पत्र के आधार पर लिया गया है। UIDAI ने सरकार को सूचित किया था कि आधार केवल पहचान और सत्यापन का साधन है, जन्म तिथि प्रमाणित करने वाला दस्तावेज़ नहीं।
इस निर्णय के बाद सभी विभागों जैसे सरकारी भर्ती, पेंशन, छात्रवृत्ति, प्रमाणीकरण आदि को निर्देश दिए गए हैं कि जन्म तिथि के लिए केवल मान्य और प्रमाणित दस्तावेज़ ही स्वीकार किए जाएं। अब किसी भी प्रक्रिया में उम्र साबित करने के लिए आधार का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। सरकार ने सभी अपर मुख्य सचिवों और विभागाध्यक्षों को कहा है कि नए नियम का सख्ती से पालन किया जाए।






