देहरादून, 10 सितंबर 2025:
उत्तराखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योग नीति अब धरातल पर उतरने को तैयार है। आयुष विभाग ने नियमावली का ड्राफ्ट लगभग तैयार कर लिया है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि इसे जल्द ही अंतिम रूप देकर लागू कर दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गत 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देश की पहली योग नीति की अधिसूचना जारी की थी। हालांकि, नियमावली तैयार न होने के कारण इसके क्रियान्वयन में देरी हो रही थी।
नई योग नीति लागू होने के बाद प्रदेश में संचालित सभी योग संस्थाओं को योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। बिना रजिस्ट्रेशन संस्थाओं को न तो सब्सिडी मिलेगी और न ही फीस रीइंबर्समेंट जैसी सुविधाओं का लाभ मिल पाएगा।
सरकार का उद्देश्य उत्तराखंड को देवभूमि के साथ-साथ योग और वेलनेस की वैश्विक राजधानी के रूप में स्थापित करना है। इसी कड़ी में गत 28 मई को धामी मंत्रिमंडल की बैठक में योग नीति को मंजूरी दी गई थी।
आयुष विभाग का कहना है कि नीति लागू होने के बाद योग संस्थानों की गतिविधियों पर बेहतर नियंत्रण और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी, जिससे प्रदेश में योग और वेलनेस सेक्टर को नई दिशा मिलेगी।