हिसार | 19 मई 2025
हरियाणा की रहने वाली यूट्यूबर और ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उसके खिलाफ आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम (Official Secrets Act-1923) की धारा 3, 4 और 5 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 भी जोड़ी गई है।
हिसार पुलिस का दावा है कि ज्योति कई बार पाकिस्तान की यात्रा कर चुकी है और वहीं के ऑपरेटिव्स से जुड़ी रही है। पुलिस को केंद्रीय एजेंसियों से इनपुट मिला था, जिसके आधार पर 17 मई को उसे गिरफ्तार किया गया। वह अभी पांच दिन की पुलिस रिमांड पर है।
आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम-1923 के तहत धारा 3 का इस्तेमाल उन मामलों में होता है जहां व्यक्ति पर स्पष्ट रूप से जासूसी का आरोप हो। अगर कोई व्यक्ति संवेदनशील क्षेत्रों में जाकर जानकारी एकत्र करता है या फिर गोपनीय कोड, दस्तावेज या नक्शे साझा करता है, तो उस पर यह धारा लगती है। दोषी पाए जाने पर इसमें अधिकतम 14 साल की जेल और गंभीर मामलों में आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।
वहीं, धारा 5 के अंतर्गत यह जरूरी नहीं कि आरोपी ने जानबूझकर जानकारी साझा की हो—लापरवाही से या किसी उद्देश्य से गोपनीय जानकारी साझा करने पर भी मुकदमा अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाता है।
इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के तहत देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ कोई भी प्रचार या वित्तीय सहायता देना अपराध माना गया है। इसके लिए 7 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
ज्योति मल्होत्रा का मामला सुरक्षा एजेंसियों के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से संवेदनशील सूचनाएं लीक होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। आगे की जांच से उसके पाकिस्तानी संपर्कों और मंशा पर और खुलासे हो सकते हैं।