2020 दिल्ली दंगों के आरोपी शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा मामले की जल्द सुनवाई हो

ankit vishwakarma
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दिल्ली, 25 अक्टूबर 2024

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से 2020 पूर्वोत्तर दिल्ली दंगा मामले में शरजील इमाम की जमानत याचिका पर शीघ्र सुनवाई करने को कहा। सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दी है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट से जरूर कहा कि इस मामले की जल्द सुनवाई हो. इमाम पर दंगों के सिलसिले में गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया था। दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़के दंगों में 53 लोगों की मौत हो गई और 700 से ज्यादा लोग घायल हो गए।

शरजील इमाम को क्यों गिरफ्तार किया गया?

शरजील इमाम को जनवरी 2020 में गिरफ्तार किया गया, शरजील इमाम और अन्य पर 23 फरवरी, 2020 और 25 फरवरी, 2020 के बीच पूर्वोत्तर दिल्ली में कथित तौर पर दंगे भड़काने की पूर्व नियोजित साजिश के आरोप हैं, जिसमें भारतीय दंड संहिता, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम (पीडीपीपी) अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किए गए हैं। शस्त्र अधिनियम, और यूएपीए। शरजील इमाम जेएनयू से आधुनिक इतिहास में पीएचडी के अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहा था और अब वह करीब चार साल से जेल में बंद है।

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