
राजकिशोर तिवारी
ऊधमसिंह नगर, 2 सितंबर 2026ः
उत्तराखंड में नई मदरसा शिक्षा व्यवस्था लागू होने के बाद मान्यता और निर्धारित शैक्षणिक मानकों को लेकर धामी सरकार सख्त हो गई है। इसी क्रम में ऊधमसिंह नगर के बाजपुर परगना क्षेत्र में बुधवार को प्रशासन ने बिना मान्यता और दस्तावेजों के संचालित पाए गए चार मदरसों को सील कर दिया। एसडीएम बाजपुर ऋचा सिंह के नेतृत्व में पुलिस बल की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई। निरीक्षण के दौरान संबंधित मदरसा संचालक मान्यता और अन्य आवश्यक दस्तावेज नहीं दिखा सके। इसके बाद सीलिंग की कार्रवाई की गई।
अन्य मदरसों की जांच-पड़ताल जारी
प्रशासन ने जिन संस्थानों को सील किया है, उनमें मदरसा जामिया हनफिया रजाउत उलूम बाजपुर, मदरसा गुलशने इस्लाम कनोरा, मदरसा जामिया फातिमा बाजपुर और मदरसा मोइनुल उलूम मोहल्ला गांधीनगर, केलाखेड़ा बाजपुर शामिल है। एसडीएम ने बताया कि क्षेत्र के सभी मदरसों का निरीक्षण किया जा रहा है। जिन संस्थानों के पास निर्धारित मान्यता अथवा जरूरी दस्तावेज नहीं होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि अन्य मदरसों की जांच-पड़ताल भी जारी है। डीएम नितिन भदौरिया ने कहा कि शासन के निर्देशों के तहत जिले में मदरसों का निरीक्षण अभियान जारी है। निर्धारित प्राधिकरण से मान्यता नहीं लेने अथवा आवश्यक मानकों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

नई व्यवस्था को हाईकोर्ट में चुनौती
मदरसा शिक्षा की नई व्यवस्था और मान्यता संबंधी प्रावधानों को लेकर कुछ मदरसा संचालकों ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण और शिक्षा बोर्ड से मान्यता की अनिवार्यता के कारण कई संस्थानों के संचालन में कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं। प्रारंभिक सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी।






