लखनऊ, 23 नवंबर 2024
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने लखीमपुर खीरी ज़िले में खेत की पैमाइश को लटकाने के मामले में निलंबित तत्कालीन एसडीएम सदर के निलंबन पर अंतरिम रोक लगा दी है।
वर्ष 2019 के एक मामले में तत्कालीन अधिकारियों पर लखीमपुर खीरी ज़िले में एक खेत के पैमाइश को लटकाने का आरोप था। इस संबंध में 4 PCS अफ़सर और एक IAS अफ़सर को सस्पेंड किया गया था।
निलंबित अधिकारियों में से एसडीएम ने अदालत में सरकार द्वारा अपने निलंबन को चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि पहली नजर पैमाइश को लंबित रखने में याची का कोई दोष नहीं लगता है इसलिए इस आदेश पर रोक लगाई जाती है।
उत्तर प्रदेश सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 3 सप्ताह का समय देते हुए कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि 22 जनवरी 2025 तय की है।