
आशुतोष तिवारी
सुल्तानपुर,11 फरवरी 2025:
यूपी के सुल्तानपुर जिले में मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष व रायबरेली सांसद राहुल गांधी के मानहानि मामले की MP/MLA विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में परिवादी बीजेपी नेता विजय मिश्रा की जिरह की कार्रवाई पूरी कर ली गई है। अगली सुनवाई 24 फरवरी को तय की गई है, जिसमें गवाह से जिरह की जाएगी।
मामले का संक्षिप्त इतिहास:
• मुकदमे की पृष्ठभूमि:
कोतवाली देहात के हनुमानगंज निवासी विजय मिश्रा ने वर्ष 2018 में राहुल गांधी के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा MP/MLA कोर्ट में दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि 2018 के कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने अभद्र टिप्पणी की थी, जिससे उन्हें आघात पहुंचा।
• कानूनी प्रक्रिया और विलंब:
मामले में पांच साल लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद राहुल गांधी की अनुपस्थिति के कारण दिसंबर 2023 में तत्कालीन जज द्वारा वारंट जारी किया गया। फरवरी 2024 में राहुल गांधी ने कोर्ट में सरेंडर किया, जिसके पश्चात विशेष मजिस्ट्रेट ने उन्हें 25-25 के दो मुचलके पर जमानत दे दी। बाद में, राहुल गांधी को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया।
कई निर्धारित तारीखों के बाद, 26 जुलाई को राहुल गांधी ने कोर्ट में उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराया, जिसमें उन्होंने स्वयं को निर्दोष बताते हुए कहा कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश रची जा रही है। इसके पश्चात कोर्ट ने वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
• पिछली सुनवाई में बाधाएँ:
इस वर्ष 2 जनवरी को जिरह पूरी नहीं होने पर कोर्ट ने 10 जनवरी और 22 जनवरी की तिथियाँ तय की थीं, लेकिन अधिवक्ताओं की हड़ताल के कारण सुनवाई पुनः टल गई। 30 जनवरी को तय तिथि पर राहुल गांधी के वकील काशी शुक्ला के अस्वस्थ होने के चलते जिरह नहीं हो सकी।
आगे की प्रक्रिया:
अब मामला 24 फरवरी को पुनः कोर्ट में सुना जाएगा, जहाँ गवाह से जिरह की जाएगी। अदालत में पक्षकारों द्वारा आगे के सबूत और तर्क प्रस्तुत किए जाने की संभावना है, जिससे मामले की गहन छानबीन जारी रहेगी।