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SP विधायक अबू आज़मी को कोर्ट से बड़ी राहत, औरंगजेब पर टिप्पणी मामले में मिली अग्रिम ज़मानत

मुंबई, 12 मार्च 2025

मुंबई की एक अदालत ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आज़मी को मुगल बादशाह औरंगजेब की प्रशंसा करने वाली टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ दर्ज मामले में अग्रिम जमानत दे दी।

महाराष्ट्र विधानसभा से 26 मार्च तक निलंबित आजमी को राहत देते हुए अदालत ने कुछ शर्तें लगाईं और उन्हें 20,000 रुपये का जमानत बांड भरने का निर्देश दिया।

मध्यकालीन युग के मुगल सम्राट की प्रशंसा करने वाली उनकी टिप्पणी को लेकर महानगर के मानखुर्द-शिवाजी नगर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत दक्षिण मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में पिछले सप्ताह मामला दर्ज किया गया था।

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समाजवादी पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष अबू आज़मी ने कहा था कि औरंगजेब के शासनकाल में भारत की सीमाएं अफगानिस्तान और बर्मा (म्यांमार) तक पहुंचती थीं।

विपक्षी विधायक ने दावा किया, “हमारा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) विश्व सकल घरेलू उत्पाद का 24 प्रतिशत है और भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है।”

औरंगजेब और मराठा राजा छत्रपति संभाजी महाराज के बीच लड़ाई के बारे में पूछे जाने पर अबू आज़मी ने इसे राजनीतिक लड़ाई करार दिया था।

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