
लखनऊ, 30 अगस्त 2025:
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता का मुद्दा उठाने वाले कर्नाटक निवासी एस. विग्नेश शिशिर को अब केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के निजी सुरक्षा अधिकारियों की चौबीसों घंटे सुरक्षा मिलेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने केंद्र सरकार को यह आदेश दिया है।
न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा और न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की खंडपीठ ने यह निर्देश एस विग्नेश शिशिर की याचिका पर दिया। शिशिर ने अदालत को बताया कि उन्होंने राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता को लेकर याचिकाएं दाखिल की थीं। साथ ही, उन्हें कांग्रेस नेताओं राहुल और प्रियंका गांधी के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने के कारण धमकियां मिल रही हैं। कई बार हमले भी हुए हैं। ऐसे में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय से वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा की मांग की थी।
केंद्र सरकार की ओर से डिप्टी सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय ने अदालत को बताया कि गवाहों की सुरक्षा के लिए पहले से ही एक योजना मौजूद है। यदि याची को खतरा है, तो अदालत उसके मुकदमों को निष्पक्ष रूप से लड़ने के लिए सुरक्षा उपलब्ध कराने का आदेश दे सकती है।
सुनवाई के बाद अदालत ने अंतरिम आदेश में केंद्र को निर्देश दिया कि शिशिर को हर समय निजी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। साथ ही, केंद्र समेत अन्य पक्षकारों को निर्देशित किया गया कि वे 9 अक्टूबर तक प्रधानमंत्री कार्यालय से केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजे गए शिशिर के प्रत्यावेदन पर लिए गए निर्णय के साथ जवाबी हलफनामा दाखिल करें।