Uttar Pradesh

UP : ​आजम खां को बड़ी राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूर की जमानत, जल्द हो सकते हैं रिहा

प्रयागराज, 18 सितंबर 2025:

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां को गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। रामपुर के चर्चित क्वालिटी बार पर कब्जा करने के मामले में दर्ज मुकदमे की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली। अब आजम खां के जल्द ही जेल से बाहर आने की संभावना है।

यह मुकदमा वर्ष 2021 में राजस्व निरीक्षक की ओर से दर्ज कराया गया था। 21 नवंबर 2019 को क्वालिटी बार के मालिक गगन अरोड़ा की शिकायत के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें आजम खां, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा, बेटे अब्दुल्ला आजम और जफर अली जाफरी को नामजद किया गया था।

इस केस में वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्ला और मोहम्मद खालिद ने आजम खां की ओर से पैरवी की। 21 अगस्त को हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की बहस पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था, जो गुरुवार को सुनाया गया।

आजम खां के वकील इमरान उल्ला ने बताया कि इस जमानत के बाद पूर्व मंत्री के जेल से बाहर आने की संभावना बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि लगभग सभी मुकदमों में उन्हें राहत मिल चुकी है। निकट भविष्य में उनकी रिहाई संभव है।

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