विजय पटेल
रायबरेली, 13 नवंबर 2025:
दिल्ली के पूर्व विधि एवं न्याय मंत्री सोमनाथ भारती गुरुवार को रायबरेली स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए, जहां उनके खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट (NBW) और धारा 82 की कार्यवाही को अदालत ने निरस्त कर दिया।
अदालत में उनके अधिवक्ता ने दलील दी कि दिल्ली से हर पेशी पर रायबरेली पहुंचना संभव नहीं होता, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही उन्हें प्रत्येक तारीख पर भौतिक उपस्थिति से छूट प्रदान की है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने की अनुमति दी है। इस आधार पर उन्होंने वारंट और धारा 82 की कार्रवाई को रद्द करने की मांग की।
अधिवक्ता ने आश्वासन दिया कि सोमनाथ भारती आगे किसी भी पेशी में अनुपस्थित नहीं रहेंगे और चार्ज फ्रेमिंग के समय स्वयं उपस्थित रहेंगे। हालांकि, इस पर शासकीय अधिवक्ता संदीप सिंह ने आपत्ति जताई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पीठासीन न्यायिक अधिकारी डॉ. विवेक कुमार ने एनबीडब्ल्यू और धारा 82 के आदेश को निरस्त करते हुए 24 नवंबर को आरोप निर्धारण की अगली सुनवाई तय की।
इस दौरान कोर्ट परिसर में मीडिया से बातचीत में सोमनाथ भारती ने कहा कि,यह पूरा मामला 2021 में मुझ पर स्याही फेंके जाने की घटना से जुड़ा है। मुझे उस प्रकरण में आरोपी बनाया गया, जबकि स्याही फेंकने वाले को उस समय के कांग्रेस एमएलसी ने 51 हजार रुपये का इनाम दिया था। अगर स्याही फेंकने पर इनाम मिलता है तो गोली चलाने पर शायद 2 लाख रुपये दिए जाएं।






