
झांसी,25 अक्टूबर 2024
उत्तर प्रदेश में झांसी की विशेष डकैती कोर्ट ने 13 साल पुराने बकरी लूट के मामले में चार अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए 10-10 साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषियों पर जुर्माना भी लगाया, न देने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। यह सजा गुरुवार को सुनाई गई।
यह मामला 30 अप्रैल 2011 का है, जब झांसी के एरच कस्बे के निवासी अरविंद सिंह ने एरच थाने में शिकायत दर्ज कराई। अरविंद के अनुसार, वह ग्राम कूडरी के पास जंगल में बकरी चराने गया था, तभी चार लोग आए। उन्होंने अरविंद के साथ मारपीट की और उसके हाथ-पैर बांध दिए। इसके बाद चारों अभियुक्तों ने उसकी 45 बकरियां लूट लीं।
एरच थाने की पुलिस ने अरविंद की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 392 और 347 के तहत केस दर्ज किया। जांच में चार आरोपियों—करन सिंह यादव, चिंटू उर्फ बृजभूषण, वेद कुमार उर्फ वेद प्रकाश, और कोमल सिंह को गिरफ्तार किया गया, जिनसे लूटी गई बकरियां बरामद हुईं। एरच थाने के तत्कालीन प्रभारी स्वास्तिक द्विवेदी ने 18 अक्टूबर 2011 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। ट्रायल के बाद कोर्ट ने चारों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।






