मयंक चावला
आगरा, 27 नवंबर 2024:
यूपी के आगरा स्थित ताजमहल को तेजोमहालय मानते हुए वहां सावन के महीने में जलाभिषेक व दुग्धाभिषेक एवं अन्य हिंदू त्योहारों पर पूजा अर्चना की मांग को लेकर योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर की ओर से दायर वाद में बुधवार को लघुवाद न्यायालय में सुनवाई हुई।
मुस्लिम समुदाय के सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी के पक्षकार बनने वाली अर्जी पर बहस होनी थी। वाद में प्रतिवादी एएसआई के अधीक्षण पुरातत्वविद डॉ. राजकुमार पटेल के अधिवक्ता विवेक कुमार ने सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी की ओर से उनके अधिवक्ता रईसउद्दीन द्वारा पक्षकार बनने वाली अर्जी पर आपत्ति दाखिल की। कहा है कि सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी को पक्षकार बनने का कोई अधिकार नहीं है। ताजमहल से संबंधित जानकारी न्यायालय को मुहैया कराना और केस लड़ना एएसआई की जिम्मेदारी है। इस पर सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी के अधिवक्ता ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है जिस पर न्यायालय ने 16 दिसंबर की तारीख नियत की है।