लखनऊ, 17 मई 2025:
यूपी के बहराइच में सैय्यद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर लगने वाले पारंपरिक जेठ मेले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने शनिवार को सुनवाई की। कोर्ट ने इस वर्ष मेला आयोजित करने की अनुमति नहीं दी है। हालांकि, दरगाह पर दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।
दरगाह पर जा सकते हैं श्रद्धालु लेकिन रुकने की अनुमति नहीं
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि श्रद्धालु दरगाह जा सकते हैं, लेकिन उन्हें वहां रुकने की अनुमति नहीं होगी। हाईकोर्ट ने अर्जेंट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिए। इस मामले में दाखिल रेगुलर पिटिशन पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है।
मालूम हो कि दरगाह कमेटी ने प्रशासन की ओर से जेठ मेले पर रोक लगाने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि यह मेला वर्षों से लगता आ रहा है। इसे बिना किसी ठोस कारण के रोकना धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है।
कोर्ट ने कहा कि आम नागरिकों की आवाजाही पर रोक नहीं लगेगी। पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठानों और सीमित संख्या में श्रद्धालुओं को दर्शन की कोर्ट ने अनुमति दी लेकिन ठहरने की इजाजत नहीं दी। कोर्ट ने कहा कि भगदड़ जैसे हालात से बचने के लिए संख्या नियंत्रित रहेगी। राज्य सरकार को कानून-व्यवस्था बनाए रखने और दरगाह कमेटी को प्रशासन से सहयोग करने के निर्देश दिए। सांस्कृतिक व व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक रहेगी।