
बाराबंकी, 24 जुलाई 2026:
बाराबंकी में नाबालिग किशोरी के धर्मांतरण, यौन शोषण और जबरन निकाह का मामला सामने आया है। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने एक सिपाही समेत चार नामजद और आठ अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस तीन आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि मामले के हर पहलू की जांच की जा रही है।
पुलिसकर्मी पर संपर्क कराने का आरोप
पीड़िता की मां के मुताबिक, वह अपनी बेटी के साथ फतेहपुर कस्बे में रहती हैं। उनके पति का पहले ही निधन हो चुका है। शिकायत में कहा गया है कि वर्ष 2024 में फतेहपुर कोतवाली में तैनात रहे कांस्टेबल आसिफ ने किशोरी से संपर्क किया। दोनों के बीच फोन पर बातचीत शुरू हुई। आरोप है कि इसी दौरान उसने पैसों का लालच देकर किशोरी का ब्रेनवॉश किया और धर्म परिवर्तन के लिए मानसिक रूप से तैयार करने की कोशिश की।
Instagram के जरिए बढ़ा संपर्क
शिकायत के अनुसार, कांस्टेबल ने किशोरी की बातचीत सऊदी अरब में रहने वाले जावेद से कराई। जावेद फतेहपुर क्षेत्र के बसारा गांव का रहने वाला बताया गया है। दोनों के बीच Instagram पर बातचीत शुरू हुई, जो बाद में लगातार जारी रही। मां का आरोप है कि जावेद ने बातचीत के दौरान किशोरी को अपने प्रभाव में लिया और धर्म परिवर्तन के लिए तैयार किया।
यौन शोषण और गर्भपात का आरोप
एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि सऊदी अरब से लौटने के बाद जावेद ने 2 जनवरी 2026 से किशोरी का यौन शोषण किया। इस दौरान वह दो बार गर्भवती हुई। पीड़िता की मां का कहना है कि दोनों बार उसकी इच्छा के खिलाफ दवा देकर गर्भपात कराया गया और उस पर लगातार दबाव बनाया जाता रहा।
मजार पर कार में निकाह कराने का दावा
शिकायत में कहा गया है कि बाद में जावेद किशोरी को अपने जीजा रेहान के पास ले गया। इसके बाद रेहान और कांस्टेबल आसिफ ने उसका संपर्क बाराबंकी के कानूनगोयान निवासी हमजा से कराया। आरोप है कि इसके बाद किशोरी को मसौली क्षेत्र की एक मजार पर ले जाया गया, जहां एक मौलाना ने कार के भीतर जावेद और किशोरी का निकाह करा दिया।
तीन आरोपी हिरासत में, जांच जारी
फतेहपुर कोतवाली के इंस्पेक्टर अमित प्रताप सिंह ने बताया कि पीड़िता की मां की तहरीर पर चार नामजद और आठ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तीन आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उसी के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।






