
लखनऊ, 10 मई 2025:
योगी सरकार ने यूपी में महिलाओं को संपत्ति के पंजीकरण में बड़ी राहत देने की तैयारी की है। अब महिलाओं के नाम पर होने वाली रजिस्ट्री में एक करोड़ रुपये तक की संपत्ति पर एक प्रतिशत स्टांप शुल्क की छूट दी जाएगी। फिलहाल यह छूट 10 लाख रुपये तक की संपत्तियों पर ही लागू है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टांप एवं निबंधन विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इस छूट की सीमा बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये तक करने की दिशा में कार्यवाही के निर्देश दिए।
समान सर्किल रेट और सत्यापन अनिवार्य
सीएम योगी ने कहा कि एक जैसे क्षेत्रों में सर्किल रेट में समानता होनी चाहिए। सर्किल रेट तय करते समय क्षेत्र के विकास, शहरीकरण और आधारभूत ढांचे को ध्यान में रखा जाए। साथ ही, उन्होंने रजिस्ट्री प्रक्रिया से पहले भूमि स्वामी और दस्तावेजों के सत्यापन को अनिवार्य बनाने को कहा, ताकि भूमि विवादों में कमी लाई जा सके।
रजिस्ट्री प्रक्रिया होगी सरल और तकनीकी आधारित
सीएम ने निर्देश दिए कि रजिस्ट्री प्रक्रिया को आसान बनाया जाए और तकनीकी संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जाए। उन्होंने जिलों में रजिस्ट्री कार्यालयों के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने, पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था और सीसीटीवी कैमरे सक्रिय रखने के निर्देश भी दिए।
पारिवारिक संपत्ति वितरण पर सिर्फ 5 हजार रुपये शुल्क
पैतृक संपत्ति के पारिवारिक बंटवारे को सरल बनाने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि जीवित व्यक्ति और उसके तीन पूर्ववर्ती वंशजों के बीच संपत्ति के वितरण पर अधिकतम 5,000 रुपये स्टांप शुल्क और 5,000 रुपये पंजीकरण शुल्क ही लिया जाए। इससे पारिवारिक विवादों में कमी आएगी। सीएम ने निर्देश दिए कि स्टांप एवं निबंधन विभाग की सभी सेवाओं को ऑनलाइन किया जाए, जिससे आम जनता को कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और पारदर्शिता बढ़े।
स्टांप शुल्क से राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि
अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2016-17 में जहां स्टांप शुल्क से 11,000 करोड़ रुपये का राजस्व मिला था, वहीं 2024-25 में यह बढ़कर 30,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गया। 2023-24 की तुलना में 2024-25 में 11.67% अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है। अब तक 45 जिलों में सर्किल रेट का पुनरीक्षण हो चुका है और शेष 30 जिलों में यह प्रक्रिया जारी है।