Uttar Pradesh

महाकुंभ के बीच मेलों-मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण को चुनौती, इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामला।

प्रयागराज,9 दिसंबर 2024

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंदिरों के मेलों और उत्सवों पर सरकारी नियंत्रण को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख 17 जनवरी 2025 तय की है। यह याचिका भाजपा नेता डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी ने दायर की है। चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस विकास बुधवार की खंडपीठ ने डॉ. स्वामी के वकील की ओर से सुनवाई स्थगित करने के अनुरोध पर यह निर्णय लिया। याचिका में 2017 में राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना और आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत कुछ मंदिरों के उत्सवों और मेलों का प्रबंधन सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था।

याचिका में दावा किया गया है कि यह आदेश संविधान के अनुच्छेद 14, 25 और 31-ए का उल्लंघन करता है। इसमें आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार ने मनमाने और असंवैधानिक तरीके से धार्मिक कार्यों का नियंत्रण अपने हाथ में लिया है। इसमें ललिता देवी शक्तिपीठ, विंध्यवासिनी शक्तिपीठ, शाकंभरी माता मंदिर सहारनपुर और अन्य प्रमुख मंदिरों का उल्लेख किया गया है। स्वामी की अनुपस्थिति के कारण उनके वकील ने अदालत से नई तारीख की मांग की थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया।

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