
प्रयागराज, 4 मार्च 2025:
कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा वीर सावरकर पर विवादित बयान देने के मामले में निचली अदालत से जारी समन को हाईकोर्ट ने खारिज करने से इनकार कर दिया है।
वीर सावरकर पर टिप्पणी को लेकर निचली अदालत ने जारी किया था समन
बता दें कि नृपेंद्र पांडेय ने निचली अदालत में वाद दायर कर आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने 17 नवंबर 2022 को भारत जोड़ो पदयात्रा के दौरान वैमनस्यता पैदा करने के लिए महाराष्ट्र के अकोला में सार्वजनिक मंच से वीर सावरकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की। यह भी कहा गया है कि राहुल गांधी द्वारा वीर सावरकर को अंग्रेजों का पेंशनर समेत अन्य कई अपमानजनक बातें कहीं थी। इसी मामले में निचली अदालत द्वारा उनको समन जारी कर जुर्माना लगाया गया था।
राहुल गांधी ने आदेश को चुनौती देकर हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका
नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि उनके पास सत्र अदालत के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दाखिल करने का विकल्प है, इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत उनकी वर्तमान याचिका पर सुनवाई नहीं की जा सकती।