प्रयागराज/नई दिल्ली,13 जनवरी 2025
बेनामी संपत्ति रोधी कानून से जुड़े ट्रिब्यूनल ने गैंगस्टर अतीक अहमद के छह भूखंडों की कुर्की को सही ठहराते हुए आयकर विभाग के आदेश को बरकरार रखा है। इन संपत्तियों की कुर्की साल 2023 में आयकर विभाग द्वारा अतीक के खिलाफ व्यापक जांच के तहत की गई थी। ट्रिब्यूनल ने कहा कि इन रियल एस्टेट सौदों में मनी लॉन्ड्रिंग के संकेत पाए गए हैं। प्रयागराज में स्थित इन संपत्तियों की कीमत 4.63 करोड़ रुपये से अधिक है और इन्हें लखनऊ स्थित बेनामी निषेध इकाई (बीपीयू) द्वारा फ्रीज किया गया है।
इन संपत्तियों को सुरक्षा गार्ड और पाव भाजी विक्रेता सूरज पाल के नाम पर बेनामी संपत्ति के रूप में दर्ज किया गया था, जबकि अतीक अहमद के भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ के रिश्तेदार मोहम्मद अशरफ सिद्दीकी को इनका वास्तविक मालिक बताया गया। आयकर विभाग ने सिद्दीकी को अतीक के गिरोह का सदस्य बताया है, जो कई गंभीर आपराधिक मामलों में शामिल था। अप्रैल 2023 में अतीक और अशरफ की प्रयागराज में हत्या कर दी गई थी। ट्रिब्यूनल ने 30 दिसंबर 2023 को इन संपत्तियों को ‘बेनामी’ घोषित करने के आदेश को सही ठहराया।