
महाकुंभ नगर, 21 जनवरी 2025:
महाकुंभ के शिविरों में आग लगने की घटना को देखते हुए विशेष सतर्कता बरती जा रही है। इस क्रम में रसोई गैस सिलेंडरों की जांच करने और अनाधिकृत रूप से सिलेंडरों की बिक्री पर सख्ती बरतने का निर्णय लिया गया है।
अधिकारियों की बैठक में दिए गए निर्देश
इस संबंध में मंगलवार को खाद्य एवं रसद विभाग की ओर से आयोजित एक विशेष बैठक में निर्देश दिए गए। बैठक में मेला क्षेत्र के सीएफओ प्रमोद शर्मा, खाद्य एवं रसद अधिकारी सुनील कुमार, एलपीजी वितरक, गैस कंपनियों के प्रतिनिधि आदि मौजूद थे। इस दौरान एलपीजी के रिसाव से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए निर्देश दिए गए हैं

ये हैं निर्देश जिनका करना होगा पालन
-मेला क्षेत्र में अधिकतम 100 किग्रा तक ही गैस स्टोर की जा सकेगी। हर आपूर्ति वाहन का पूरा विवरण कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।
-एलपीजी सिलेंडरों की लिकेज जांच तकनीकी सहायक करेंगे। गैस रिसाव मिलने पर सिलेंडर की आपूर्ति रोक दी जाएगी।
-उपभोक्ताओं के गैस सिलेंडर, पाइप और रेग्युलेटर की जांच होगी। मानक के अनुसार न होने पर उन्हें बदलना होगा।
-घरेलू गैस का दुरुपयोग या अनधिकृत सिलेंडरों की बिक्री करने के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
-आपात स्थिति से निपटने के लिए मेला क्षेत्र में तकनीकी सहायकों की टीमों को तैनात किया गया है। सूचना पर तुरंत कार्रवाई करेंगी।