कोर्ट का आदेश : सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी की संपत्ति कुर्क

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रामपुर, 24 अक्टूबर 2024:

रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी के खिलाफ आगरा के परिवार न्यायालय ने बड़ा कदम उठाते हुए उनकी नई दिल्ली स्थित जंगम संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी किया है।

कोर्ट ने रामपुर पुलिस को निर्देश दिया है कि वे मोहिबुल्लाह नदवी की संपत्ति कुर्क करें और उन्हें 20 दिनों के भीतर 5 लाख 30 हजार रुपये की बकाया धनराशि जमा कराने के आदेश दिए हैं।

अगर नदवी समय पर यह राशि जमा नहीं करते हैं, तो उनकी संपत्ति बेचकर यह रकम जुटाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।

यह आदेश मोहिबुल्लाह की पत्नी रूमाना परवीन द्वारा दर्ज कराए गए मारपीट और दहेज उत्पीड़न के मामले के बाद आया है, जो वर्तमान में आगरा कोर्ट में विचाराधीन है।

रूमाना ने कोर्ट से भरण-पोषण के लिए मुआवजे की मांग की थी, जिस पर अदालत ने नदवी को पत्नी और बेटे के लिए भरण-पोषण के रूप में ₹10,000 प्रति माह देने का आदेश दिया था। हालांकि, नदवी ने इस आदेश का पालन नहीं किया और अब उन पर ₹5,30,000 की बकाया राशि है।

रूमाना परवीन का कहना है कि उनका निकाह 22 अक्टूबर 2012 को मोहिबुल्लाह नदवी से हुआ था, जो रामपुर के स्वार तहसील के गांव रजानगर के निवासी हैं। शादी के बाद उन्हें पता चला कि मोहिबुल्लाह पहले से ही तीन शादियां कर चुके थे। उनकी पहली पत्नी की कैंसर से मौत हो चुकी थी, जिससे उनकी दो बेटियां हैं। इसके बाद उन्होंने दो और शादियां की थीं और रूमाना से उनकी चौथी शादी थी। इसके अलावा, मोहिबुल्लाह ने हाल ही में समरा नाज नाम की महिला से पांचवीं शादी की है।

रूमाना वर्तमान में अपने 11 साल के बेटे अमिनुल्लाह के साथ आगरा में अपने मायके में रह रही हैं। वह बताती हैं कि उनके पिता की हाल ही में मृत्यु हो गई और वह आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव का सामना कर रही हैं। रूमाना ने कहा कि वह डर की वजह से कोर्ट जाने में असमर्थ हैं, और कोई उनकी मदद नहीं कर रहा है।

कोर्ट का आदेश और मोहिबुल्लाह की प्रतिक्रिया

आगरा परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश ने एसपी रामपुर को निर्देश दिया है कि मोहिबुल्लाह की संपत्ति को कुर्क किया जाए, क्योंकि वह पत्नी और बेटे के लिए भरण-पोषण के 10,000 रुपये मासिक भुगतान करने में विफल रहे हैं।

अदालत ने यह भी कहा कि अगर कुर्की के बाद 20 दिनों के भीतर मोहिबुल्लाह मुआवजे की राशि नहीं जमा करते हैं, तो उनकी संपत्ति को बेचकर यह रकम वसूली जाए।
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने कहा कि विपक्षी ने अदालत को गुमराह कर कुर्की वारंट जारी करवाया है।

उन्होंने बताया कि उनके वकील ने आज आगरा परिवार न्यायालय में जवाब दाखिल कर दिया है और वे अब तक 7 लाख 44 हजार रुपये जमा कर चुके हैं। नदवी ने कहा कि चूंकि यह मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए वह इस पर ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते।

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