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टैरिफ विवाद में नया मोड़: कोर्ट के झटके पर ट्रंप ने कहा…भारत पर 18 नहीं, 10 प्रतिशत लगेगा शुल्क

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में टैरिफ को अवैध बताया, ट्रंप ने किया ऐलान, 24 फरवरी से 150 दिनों तक लागू रहेगा टैरिफ, इसके बाद संसद में होगा निर्णय

बिजनेस डेस्क, 21 फरवरी 2026:

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा वैश्विक टैरिफ को अवैध ठहराए जाने के बाद भी अपनी टैरिफ नीति में कोई बदलाव करने से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को अवैध घोषित करते हुए इसे हटाने का आदेश दिया था, लेकिन ट्रंप ने तुरंत 10 प्रतिशत अस्थायी आयात शुल्क लगाने का एलान कर दिया। इस कदम से अमेरिका के व्यापार नीति में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं दिखती है।

भारत समेत कई देशों लागू होगा नया शुल्क

अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ट्रंप के इस नए आदेश के बाद भारत पर अब 18% के बजाय 10% टैरिफ लागू होगा। यह वैश्विक टैरिफ नीति के तहत कई देशों पर पहले लगाए गए उच्च शुल्क को कम कर दिया गया है। यूरोपीय संघ, जापान, और ब्रिटेन पर पहले 15% शुल्क था, जबकि भारत पर यह 18% था। अब सभी देशों पर यह शुल्क घटकर 10% हो जाएगा।

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भारत संग व्यापार समझौते पर कोई बदलाव नहीं

जब ट्रंप से भारत के साथ व्यापार समझौते पर इस टैरिफ के असर के बारे में सवाल किया गया, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस समझौते में कोई बदलाव नहीं होगा। ट्रंप ने कहा, “भारत के साथ हमारा व्यापार समझौता जस का तस रहेगा, इसमें कुछ नहीं बदलेगा।” उन्होंने यह भी बताया कि इस समझौते के तहत भारत शुल्क देगा, जबकि अमेरिका शुल्क नहीं लगाएगा, जो पहले के समझौते से अलग है।

ग्लोबल टैरिफ 24 फरवरी से लागू होगा

यह नया 10 प्रतिशत अस्थायी आयात शुल्क 24 फरवरी 2026 से प्रभावी होगा और 150 दिनों तक जारी रहेगा। उसके बाद, अमेरिकी संसद इस बारे में निर्णय लेगी कि इसे आगे बढ़ाया जाए या नहीं। ट्रंप ने इस कदम को अमेरिकी उद्योग, किसानों और निर्माताओं के हित में बताया है।

ट्रंप का दावा: टैरिफ ने भारत-पाकिस्तान के संघर्ष को रोका

ट्रंप ने इस प्रेस वार्ता में यह भी दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष को रोकने के लिए टैरिफ की धमकी दी थी। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को 200 प्रतिशत टैरिफ की चेतावनी दी गई थी, जिसके बाद दोनों देशों में तनाव कम हुआ। इसके साथ ही, ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत ने रूस से तेल खरीद में कमी की, जो उनके अनुरोध पर किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ट्रंप की प्रतिक्रिया

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को अवैध ठहराया था और कहा था कि राष्ट्रपति ने अपने अधिकारों से अधिक जाकर टैरिफ लगाए। इस फैसले पर ट्रंप ने निराशा व्यक्त करते हुए इसे “निराशाजनक” करार दिया। कुछ ही घंटों बाद, ट्रंप ने 10 प्रतिशत अस्थायी आयात शुल्क लगाने का आदेश जारी किया।

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