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अब कोर्ट जाने की नहीं जरूरत! जानिए कैसे भरें चालान घर बैठे वर्चुअल कोर्ट से

नई दिल्ली | 25 जुलाई 2025

अगर आपका ट्रैफिक चालान कट चुका है और तय समयसीमा में उसका भुगतान नहीं हुआ है, तो अब आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। सरकार की ई-कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना के अंतर्गत बनाए गए वर्चुअल कोर्ट पोर्टल की मदद से आप घर बैठे चालान का भुगतान कर सकते हैं। यह एक सुविधाजनक और सुरक्षित प्रक्रिया है जिससे आप समय की बचत करते हैं और कोर्ट के चक्कर लगाने से भी बचते हैं।

भारत में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर आमतौर पर 60 दिनों के भीतर चालान भरना होता है। अगर यह समयसीमा पार हो जाती है, तो मामला वर्चुअल कोर्ट में ट्रांसफर हो जाता है। 90 दिनों तक भी अगर चालान नहीं भरा गया, तो मामला फिजिकल कोर्ट यानी जिला न्यायालय में पहुंच सकता है।

वर्चुअल कोर्ट क्या है? यह भारत सरकार का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जहां ट्रैफिक चालानों की स्थिति देखी जा सकती है, फाइन भर सकते हैं और आवश्यकता होने पर चालान को चुनौती भी दी जा सकती है।

अगर आपका चालान वर्चुअल कोर्ट में चला गया है तो निम्न प्रक्रिया से आप उसका भुगतान कर सकते हैं:

  1. सबसे पहले https://vcourts.gov.in पर जाएं।

  2. अपने वाहन के पंजीकरण वाले राज्य का चयन करें।

  3. चालान को मोबाइल नंबर, वाहन नंबर, चालान नंबर या CNR नंबर से सर्च करें।

  4. कैप्चा भरकर OTP से लॉगिन करें।

  5. चालान की डिटेल्स देखने के बाद “I wish to pay the proposed fine” चुनें।

  6. नेट बैंकिंग, UPI, क्रेडिट/डेबिट कार्ड से भुगतान करें।

भुगतान के तुरंत बाद डिजिटल रसीद प्राप्त होगी जिसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं।

यदि चालान 90 दिनों तक नहीं भरा गया तो यह मामला कोर्ट में कानूनी रूप ले सकता है और आपको अदालत में पेश होना पड़ सकता है। इसलिए समय रहते चालान का निपटारा करना सबसे बेहतर उपाय है।

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