Uttarakhand Cabinet के 13 बड़े फैसले : अग्निवीरों को भर्ती में राहत, बच्चों को मिलेगा बाल वीरता पुरस्कार
धामी सरकार ने कारोबार को आसान बनाने और निवेश बढ़ाने के लिए जन विश्वास संशोधन विधेयक को दी मंजूरी, बाढ़ क्षेत्रों के नियमन से लेकर किफायती आवास परियोजना तक कई अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर

राजकिशोर तिवारी
हरिद्वार, 12 अक्टूबर 2026:
उत्तराखंड में रोजगार, निवेश और जनहित कुछ कार्यों को बढ़ावा देने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 13 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। हरिद्वार स्थित मेला नियंत्रण सभागार में हुई बैठक में सेवामुक्त अग्निवीरों को सरकारी भर्ती में राहत देने, बाढ़ संभावित क्षेत्रों में विकास गतिविधियों को नियंत्रित करने, कारोबार से जुड़े नियमों को सरल बनाने और किफायती आवास परियोजना को राहत देने जैसे अहम फैसले लिए गए। इसके साथ ही असाधारण साहस दिखाने वाले बच्चों को सम्मानित करने के लिए मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार योजना को भी मंजूरी दी गई।
अग्निवीरों को भर्ती में मिलेगी राहत
कैबिनेट ने राज्याधीन सेवाओं के समूह ‘ग’ के सीधी भर्ती वाले वर्दीधारी पदों पर सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए उत्तराखंड में क्षैतिज आरक्षण नियमावली, 2026 को मंजूरी दी। केंद्र सरकार के नवीन दिशा निर्देशों के अनुरूप नई व्यवस्था में लिखित परीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा में छूट के प्रावधान शामिल किए गए हैं। यह नियमावली वर्ष 2025 में लागू व्यवस्था का स्थान लेगी। इस फैसले से सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए राज्य की वर्दीधारी सेवाओं में भर्ती प्रक्रिया को सुगम बनाने का रास्ता खुलेगा।
छोटे अपराधों पर सख्ती की जगह सरल होंगे नियम
निवेश और कारोबार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उत्तराखंड जन विश्वास संशोधन विधेयक, 2026 को विधानसभा में पेश करने की मंजूरी दी गई। इसके तहत छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने, मामूली प्रक्रियात्मक गलतियों पर नागरिक दंड लगाने और अप्रचलित कानूनी प्रावधानों को हटाने का प्रस्ताव है। सरकार का यह कदम कारोबारी प्रक्रियाओं को सरल बनाने और अनावश्यक कानूनी जटिलताओं को कम करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
वहीं, परिसंपत्तियों के विनिवेश और मुद्रीकरण से प्राप्त आय का 92 प्रतिशत संबंधित सार्वजनिक अभिकरणों को उपलब्ध कराने के लिए अधिनियम की अनुसूची में संशोधन को मंजूरी दी गई।
बाढ़ क्षेत्रों में नियंत्रित होगा विकास
कैबिनेट ने उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण नियमावली, 2026 को भी मंजूरी दी। इसके माध्यम से बाढ़ संभावित क्षेत्रों में भूमि उपयोग और विकास गतिविधियों के नियमन की प्रक्रिया निर्धारित होगी। इसके अलावा बच्चों के साहस, पराक्रम और मानवीय संवेदना को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार योजना को हरी झंडी दी गई।
आवास परियोजना और 215 पदों को राहत
हरिद्वार जिले के भगवानपुर स्थित सिसौना गांव में प्रस्तावित किफायती आवासीय परियोजना के लिए निर्धारित नौ मीटर के पहुंच मार्ग में तीन मीटर की छूट दी गई। अब उपलब्ध छह मीटर चौड़े मार्ग को मंजूरी मिल सकेगी। इसके अतिरिक्त स्वजल के 189 और राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के 26 सहित 215 पदों की निरंतरता 28 फरवरी 2027 तक बढ़ा दी गई।
कैबिनेट ने मालवीय प्राच्य शोध संस्थान के विकास के लिए सोसायटी गठन को सैद्धांतिक मंजूरी देने के साथ अग्निशमन सेवाओं से संबंधित नए विधेयक और संस्कृति विभाग के वित्तीय अधिकारों में संशोधन को भी स्वीकृति दी। भू-उपयोग परिवर्तन के आदेश में त्रुटि सुधार तथा विधानसभा के तृतीय सत्र की तिथि और स्थान तय करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत करने का फैसला भी लिया गया। बैठक में राज्य के विकास में निरंतर सहयोग के लिए प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया गया।






