
अंशुल मौर्य
वाराणसी, 22 नवंबर 2024:
ज्ञानवापी परिसर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाते हुए हिंदू पक्ष की याचिका पर नोटिस जारी कर दिया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को दो हफ्तों के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह ज्ञानवापी से संबंधित सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेगी।
हिंदू पक्ष ने आग्रह किया है कि ज्ञानवापी से जुड़ी सभी याचिकाओं को इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्थानांतरित किया जाए। उनके वकील ने कहा कि विभिन्न अदालतों से अलग-अलग आदेश आ रहे हैं, इसलिए सभी याचिकाओं पर एक ही अदालत में सुनवाई होनी चाहिए।
वहीं, मुस्लिम पक्ष के वकील ने बताया कि हिंदू पक्ष सील किए गए वजू खाने के इलाके का ASI सर्वे कराना चाहता है। हालांकि, जिला अदालत ने इस मांग को खारिज कर दिया था, लेकिन बाद में हाई कोर्ट ने इसकी अनुमति दे दी थी। इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में प्रारंभिक सुनवाई की तारीख 17 दिसंबर निर्धारित की है।






