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UPP SI भर्ती में अटका नियुक्ति पत्र, Answer Key पर उठे सवाल तो हाईकोर्ट ने लगाई रोक

एक सवाल के 2.5 अंक से बदल गया कई उम्मीदवारों का रिजल्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नियुक्ति पत्र जारी करने पर लगाई रोक, 5 अक्टूबर को फिर होगी सुनवाई, UP Police SI Recruitment 2025 में 10.77 लाख अभ्यर्थी हुए थे लिखित परीक्षा में शामिल, 14 जुलाई को जारी हुआ था अंतिम परिणाम

प्रयागराज, 1 अक्टूबर 2026:

UP Police SI Recruitment 2025 को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद नियुक्ति की प्रक्रिया फिलहाल रुक गई है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड की ओर से सब इंस्पेक्टर भर्ती के नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी।

15.75 लाख आवेदन, 10.77 लाख ने दी परीक्षा

उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक नागरिक पुलिस व समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 का विज्ञापन 12 अगस्त 2025 को जारी हुआ था। भर्ती के लिए 15 लाख 75 हजार 706 आवेदन आए थे। लिखित परीक्षा 14 व 15 मार्च को दो पालियों में कराई गई थी। इसमें करीब 10 लाख 77 हजार अभ्यर्थी शामिल हुए थे।

7 मई को आया रिजल्ट, 12,733 अभ्यर्थी अगले चरण में पहुंचे

लिखित परीक्षा का परिणाम 7 मई को जारी किया गया था। इसमें 12,733 अभ्यर्थियों को भर्ती की अगली प्रक्रिया के लिए सफल घोषित किया गया। इसके बाद भर्ती बोर्ड ने 14 जुलाई को अंतिम परिणाम जारी किया। इसी परिणाम को लेकर कुछ अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट का रुख किया।

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फाइनल Answer Key में बदले गए कई जवाब

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता संजय कुमार यादव ने कोर्ट को बताया कि भर्ती बोर्ड ने 23 मार्च को प्रोविजनल Answer Key जारी की थी। इसके बाद 7 मई को Final Answer Key आई, जिसमें कई सवालों के उत्तर बदल दिए गए। अभ्यर्थियों का कहना है कि बदले गए उत्तरों का असर उनके अंकों पर पड़ा।

एक सवाल के 2.5 अंक से बदल गया चयन का समीकरण

याचिकाओं में कहा गया है कि एक सवाल 2.5 अंक का था। उत्तर बदलने के कारण कुछ अभ्यर्थी परीक्षा में सफल नहीं हो सके। कुछ उम्मीदवार ऐसे भी रहे जो अगली प्रक्रिया तक पहुंचे, लेकिन अंतिम परिणाम में एक या दो अंक के अंतर से बाहर हो गए। अभ्यर्थियों ने बदले गए सवालों के उत्तर पर आपत्ति दर्ज कराई थी, लेकिन उनका कहना है कि भर्ती बोर्ड ने इन आपत्तियों को ध्यान में नहीं रखा।

दो याचिकाओं पर कोर्ट ने दिया आदेश

नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक का आदेश न्यायमूर्ति अनीस कुमार गुप्ता की अदालत ने श्याम सुंदर, कमलेश यादव व अन्य की याचिका के साथ यश पांडेय व 44 अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया। कोर्ट के आदेश के बाद अब UP Police SI Recruitment 2025 में नियुक्ति पत्र जारी करने की प्रक्रिया अगली सुनवाई तक आगे नहीं बढ़ेगी। मामले में 5 अक्टूबर को फिर सुनवाई होगी।

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Anand Sharma

आनंद शर्मा 30 वर्ष से अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। ‘राष्ट्रीय सहारा’ व ‘हिंदुस्तान’ दैनिक समाचार पत्र में फील्ड रिपोर्टिंग के साथ सम्पादन का काम भी चलता रहा। जिला स्तर पर संवाददाता और ब्यूरो प्रमुख के रूप में लंबे समय तक सक्रिय रहे। इस दौरान विख्यात… More »

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