योगी कैबिनेट ने कम की टेंशन, यूपी में पूर्व अग्निवीरों को उम्र में तीन साल की छूट, चार विभागों में 20 फीसदी आरक्षण भी
भर्ती नियमों में संशोधन पर लगी मुहर, सेना में सेवा के बाद यूपी में सरकारी नौकरी पाने का रास्ता आसान, 25 की जगह 28 साल तक कर सकेंगे आवेदन, लिखित और शारीरिक परीक्षा से भी छूट

लखनऊ, 9 अक्टूबर 2026:
यूपी में पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी पाने की राह आसान हो गई है। योगी सरकार ने पुलिस, वन, कारागार और परिवहन विभाग की भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में भर्ती नियमावली में संशोधन का फैसला लिया गया। इसके तहत पूर्व अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा में तीन साल की छूट मिलेगी। वे अब 28 साल की उम्र तक आवेदन कर सकेंगे। भर्ती के लिए उन्हें लिखित और शारीरिक परीक्षा से भी छूट दी जाएगी।
2022 में शुरू हुई थी अग्निवीर भर्ती
परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कैबिनेट बैठक के बाद बताया कि केंद्र की अग्निवीर योजना के तहत वर्ष 2022 में भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। सैन्य सेवा पूरी करने वाले युवाओं को प्रदेश की सरकारी सेवाओं में अवसर देने के लिए भर्ती नियमावली में बदलाव किया गया है।
चार विभागों में मिलेगा 20 प्रतिशत आरक्षण
उत्तर प्रदेश के पुलिस, वन, कारागार और परिवहन विभागों में होने वाली भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। उन्हें उनकी मूल श्रेणी के अनुसार आरक्षण का लाभ मिलेगा। इससे सेना में सेवा पूरी कर चुके युवाओं को इन विभागों में नौकरी पाने का अवसर मिलेगा।
तीन साल बढ़ी आवेदन की उम्र
सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए अधिकतम आयु सीमा 25 साल से बढ़ाकर 28 साल कर दी है। यानी उन्हें आवेदन के लिए तीन साल की अतिरिक्त छूट मिलेगी। इससे सैन्य सेवा पूरी करने के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं को राहत मिलेगी।
लिखित और फिजिकल टेस्ट से छूट
नई व्यवस्था के तहत पूर्व अग्निवीरों को संबंधित विभागों की भर्ती में लिखित परीक्षा और शारीरिक परीक्षा नहीं देनी होगी। उन्हें केवल मेडिकल परीक्षण से गुजरना होगा। इस फैसले से सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं के लिए भर्ती प्रक्रिया पहले के मुकाबले आसान होगी।
UP Government Jobs में बढ़ेंगे अवसर
अग्निवीर योजना के तहत सेना में भर्ती होने वाले युवाओं के लिए सेवा अवधि पूरी होने के बाद रोजगार एक अहम मुद्दा है। योगी सरकार के इस फैसले से पूर्व अग्निवीरों को उत्तर प्रदेश की सरकारी सेवाओं में शामिल होने के लिए आरक्षण, आयु सीमा में छूट और चयन प्रक्रिया में रियायत मिलेगी।






