Uttar Pradesh

कासगंज तिरंगा यात्रा हिंसा: 8 साल बाद चंदन गुप्ता मर्डर पर फैसला

कासगंज,2 जनवरी 2024

कासगंज में 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा के दौरान हुए चंदन गुप्ता हत्याकांड में लखनऊ की विशेष एनआईए कोर्ट ने 28 आरोपियों को दोषी करार दिया है, जबकि दो को बरी कर दिया गया। चंदन गुप्ता और उसके साथी तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे, जब बड्‌डूनगर में यात्रा पर पथराव और गोलीबारी हुई, जिसमें चंदन की मौत हो गई। यह घटना उस समय हुई, जब प्रशासन ने तिरंगा यात्रा की अनुमति नहीं दी थी, और यात्रा मुस्लिम बहुल इलाके से गुजरने पर विवाद हुआ था। इस मामले में चंदन के पिता ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, और आखिरकार कोर्ट ने दोषियों के खिलाफ फैसला सुनाया।

चंदन गुप्ता की हत्या ने कासगंज में सांप्रदायिक तनाव बढ़ा दिया था और एक हफ्ते तक दंगे जारी रहे। चंदन के पिता, सुशील गुप्ता, ने बेटे की हत्या के आरोपियों को सजा दिलाने के लिए संघर्ष किया और पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए। सोशल मीडिया पर इस घटना ने जोरदार चर्चा बटोरी थी, और सरकार ने भी दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। अब एनआईए कोर्ट ने 8 साल बाद दोषियों के खिलाफ सजा का ऐलान किया है।

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