लुधियाना, 7 फरवरी 2025
पंजाब की एक अदालत ने कथित धोखाधड़ी के मामले में बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। लुधियाना की न्यायिक मजिस्ट्रेट रमनप्रीत कौर ने वारंट जारी किया।
यह मामला लुधियाना के वकील राजेश खन्ना द्वारा मोहित शुक्ला नामक व्यक्ति के खिलाफ 10 लाख रुपये की कथित धोखाधड़ी से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि उन्हें नकली रिजिका सिक्के में निवेश करने का लालच दिया गया था।
सोनू सूद को गवाही देने के लिए अदालत में बुलाया गया था, लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए, जिसके कारण गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया।
लुधियाना की अदालत ने अपने आदेश में मुंबई के अंधेरी पश्चिम स्थित ओशिवारा पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को सोनू सूद को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया।
आदेश में कहा गया है, “सोनू सूद, (पुत्र, पत्नी, पुत्री) निवासी, आवास संख्या 605/606 कैसाब्लैंक अपार्टमेंट को विधिवत समन या वारंट जारी किया गया है, लेकिन वह उपस्थित होने में विफल रहा है (समन या वारंट की तामील से बचने के उद्देश्य से फरार हो गया है और रास्ते से हट गया है)। आपको आदेश दिया जाता है कि उक्त सोनू सूद को गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष पेश करें…”
आदेश में आगे कहा गया है, “आपको यह वारंट 10-02-2025 को या उससे पहले वापस करने का निर्देश दिया जाता है, जिसमें यह प्रमाणित किया जाएगा कि यह किस दिन और किस तरीके से निष्पादित किया गया है, या इसका कारण क्या है कि इसे निष्पादित क्यों नहीं किया गया है।” मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी को निर्धारित की गई है।