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गुजरात में महिला टीचर ने 4 साल की बच्ची को बुरी तरह पीटा, निजी अंगों पर चोट, POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज

राजकोट, 20 अप्रैल 2025

गुजरात के राजकोट शहर में एक महिला शिक्षिका पर 4 साल की एक स्कूली छात्रा के साथ कथित तौर पर मारपीट करने और उसके गुप्तांगों पर चोट पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि पीड़िता ने अपनी मां को अपने गुप्तांगों में दर्द की बात बताई थी और मेडिकल जांच में अंदरूनी चोट के कारण संक्रमण की बात सामने आई थी।उन्होंने बताया कि बच्ची की मां की शिकायत पर 11-12 अप्रैल को एक निजी स्कूल के 42 वर्षीय शिक्षक के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।पुलिस उपायुक्त जगदीश बंगरवा ने कहा, “लड़की की मां ने कहा है कि उसकी बेटी ने उसे बताया था कि उसके शिक्षक ने उसकी पिटाई की है। लड़की ठीक से बात नहीं कर पा रही है और उसे मनोवैज्ञानिक जांच की जरूरत है। वह यह नहीं बता पाई है कि उसके शिक्षक ने उसके गुप्तांगों पर चोट पहुंचाने के लिए कलम का इस्तेमाल किया या फिर अपने हाथ से उसकी पिटाई की।”

बंगरवा ने कहा, “लड़की की मां ने बाद में हमें बताया कि उन्होंने स्कूल में इसकी जांच की तो पता चला कि प्रिंसिपल उसे अपने कमरे में ले गए और उसकी पिटाई की।”

जबकि शिक्षक ने आरोपों का खंडन किया, स्कूल ने 11 अप्रैल की कक्षा की सीसीटीवी फुटेज जारी कर दावा किया कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई। इस बीच, विपक्षी कांग्रेस की छात्र शाखा, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ के सदस्यों ने अपराधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस के अनुसार, विरोध प्रदर्शन के बाद उनमें से कुछ को कुछ समय के लिए हिरासत में लिया गया।

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