Uttar Pradesh

नई गाइड लाइन: 4 घंटे में करना होगा शव का पोस्टमार्टम, सरकार देगी वीडियोग्राफी का पैसा

लखनऊ, 27 जून 2025:

यूपी में मौतों के बाद होने वाले शवों के पोस्टमार्टम के लिए नई गाइड लाइन जारी कर दी गई है। इसके तहत अब शव का पोस्टमार्टम अधिकतम 4 घण्टे के भीतर करना होगा। वहीं परिवार से वीडियोग्राफी का पैसा न लेकर सरकारी खाते से भुगतान करने की बात कही गई है। महिला अपराध से जुड़ी मौतों के मामले में पैनल में महिला डॉक्टर को भी शामिल किया जाएगा।

हॉस्पिटल से शव लाने के लिए उपलब्ध होंगे वाहन, ऑनलाइन होगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने पोस्टमार्टम की नई गाइड लाइन जारी कर दी हैं।
शव को अस्पताल से पोस्टमार्टम हाउस ले जाने के लिए वाहन का इंतजाम किया जाए। सीएमओ प्रत्येक जिले में दो शव वाहन की व्यवस्था करें। इसके साथ ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ऑनलाइन की जाए। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाए। पोस्टमार्टम हाउस में एक कम्प्यूटर ऑपरेटर व दो डाटा इंट्री ऑपरेटर सीएमओ द्वारा तैनात किए जाएं।

ये भी पढ़ें:

सरकारी खातों से करें वीडियोग्राफी का पेमेंट

Advertisement

एनकाउंटर, पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु, विवाह के प्रथम 10 वर्षों में हुई महिला की मृत्यु आदि में रात में होने वाले पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी कराई जाए। शासनादेश के मुताबिक पैनल के तहत होने वाले पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी अवश्य कराई जाए। इसका पैसा पीड़ित परिजनों से नहीं लिया जाए। वीडियोग्राफी का भुगतान रोगी कल्याण समिति व अन्य मदों से किया जाए।

पैनल में महिला डॉक्टर भी शामिल करें

महिला अपराध, रेप, विवाह के प्रथम 10 वर्षों के भीतर महिला की मृत्यु की दशा में पोस्टमार्टम पैनल में महिला डॉक्टर अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। अज्ञात शव की पहचान के लिए डीएन सैम्पलिंग कराई जाए।

ये भी पढ़ें  महाकुंभ 2025 : अपने पिता की जन्मदिन इच्छा पूरी करने अमेरिका से आईं बेटियां, पवित्र संगम में लगाई आस्था की ठुबकी।

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *

Back to top button
Secret Link