विजय पटेल
रायबरेली, 26 नवंबर 2025:
यूपी के रायबरेली की एक स्थानीय अदालत ने आठ वर्ष पुराने चर्चित हत्याकांड में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। दोषियों में अयोध्यापुरी के दो सगे भाई आजाद और नन्हू तथा घसियारी मंडी निवासी गोलू उर्फ समीर शामिल हैं।
यह घटना 26 जुलाई 2017 को हुई थी। नया पुरवा घसियारी मंडी निवासी अब्दुल उर्फ पप्पू अपनी बाइक से बाजार जा रहा था। इसी दौरान सत्यनगर के पास घात लगाए हमलावरों ने उस पर चाकू से कई बार हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। घटना के बाद मृतक के पिता मुन्ना की तहरीर पर सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था।
घटना की विवेचना के बाद तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार सिंह ने छह आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। अपर जिला जज अमित पांडेय की अदालत ने सुनवाई पूरी करते हुए मंगलवार को तीन आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास तथा 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
ट्रायल के दौरान एक आरोपी साबिर की लखनऊ में हत्या हो गई, जबकि साक्ष्यों की कमी के कारण आरोपी नसीम और गुड्डन को अदालत ने बरी कर दिया। इसी बीच ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत चोरी के एक अन्य मामले में अदालत ने अजीत कुमार को जेल में बिताई अवधि के बराबर सजा मानते हुए रिहा करने का आदेश दिया और 100 रुपये का प्रतीकात्मक अर्थदंड लगाया।






