नई दिल्ली, 28 मार्च 2025
दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत अन्य के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम के कथित उल्लंघन को लेकर एफआईआर दर्ज की। केजरीवाल और उनके सहयोगियों पर 2019 में द्वारका इलाके में बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगाकर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करने का आरोप लगाने वाली शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज की गई।
पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट के समक्ष अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की है, जिसमें पीठ को एफआईआर दर्ज करने की जानकारी दी गई है। पुलिस ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल के समक्ष दायर अपनी अनुपालन रिपोर्ट में यह बात कही। न्यायाधीश ने 11 मार्च को पुलिस को एक शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया, जिसमें संपत्ति विरूपण रोकथाम अधिनियम के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है।
पुलिस द्वारा मामले की जांच के लिए समय मांगे जाने के बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 अप्रैल की तारीख तय की है। केजरीवाल के अलावा, अदालत ने पूर्व विधायक गुलाब सिंह और द्वारका की तत्कालीन पार्षद नितिका शर्मा के खिलाफ “बड़े आकार के” बैनर लगाने के लिए एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था।
2019 में दर्ज शिकायत में आरोप लगाया गया था कि केजरीवाल, तत्कालीन मटियाला विधायक गुलाब सिंह (आप) और तत्कालीन द्वारका ए वार्ड पार्षद नितिका शर्मा ने क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर “बड़े आकार के होर्डिंग्स लगाकर जानबूझकर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया”।