
लखनऊ,25 जनवरी 2025
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। पीलीभीत जिले के मुख्तियार अहमद द्वारा दायर इस याचिका में राज्य के अधिकारियों से मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाने का निर्देश देने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि धार्मिक स्थल केवल प्रार्थना के लिए होते हैं और लाउडस्पीकर का उपयोग अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकता, खासकर जब यह आसपास के निवासियों के लिए परेशानी का कारण बनता है। इसके अलावा, अदालत ने यह भी बताया कि याचिकाकर्ता मस्जिद के मुतवल्ली नहीं हैं, इसलिए उन्हें याचिका दायर करने का अधिकार नहीं है।
इससे पहले, मई 2022 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया था कि मस्जिदों में लाउडस्पीकर का उपयोग मौलिक अधिकार नहीं है। इसी आधार पर इस मामले में भी राहत नहीं दी गई। हालांकि, गुजरात हाईकोर्ट ने नवंबर 2023 में एक अलग फैसले में मस्जिदों में अजान के लिए लाउडस्पीकर के उपयोग को नॉइज पॉल्यूशन नहीं माना था और इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था।