दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को कोर्ट ने दी जमानत, अदालत ने लगाई कई पाबंदियां

mahi rajput
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नई दिल्ली,18 अक्टूबर 2024

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। इस मामले में उन्हें मई 2022 में गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दी है, वह देश से बाहर नहीं जा सकेंगे। कोर्ट ने कहा कि सत्येंद्र जैन 18 महीने तक जेल में बंद रहकर सजा काट चुके हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी मंजूर की जाती है, उन्हें 50,000 रुपये का निजी मुचलका भरना होगा।

जमानत देते हुए हाईकोर्ट ने सत्येंद्र जैन की लंबी हिरासत का हवाला दिया और मनीष सिसोदिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी संदर्भ दिया, जिसमें मौलिक अधिकार के रूप में त्वरित सुनवाई के अधिकार पर जोर दिया गया था। हालांकि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया। लेकिन अदालत ने कहा कि जैन पहले ही हिरासत में काफी समय बिता चुके हैं और निकट भविष्य में मुकदमा शुरू होने की संभावना नहीं है, तो पूरा होने की तो बात ही छोड़िए।

AAP नेता मनीष सिसोदिया ने सोशल मीडिया प्लेट फॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, ‘सत्यमेव जयते, देश का संविधान ज़िंदाबाद, तानाशाह की तानाशाही एक बार फिर तमाचा, झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाकर सत्येंद्र जैन को इतने लंबे समय जेल में रखा, चार बार उनके घर पर रेड की, कुछ मिला नहीं फिर भी PMLA का झूठा केस बनाकर जेल में डालकर रखा। देश की न्यायपालिका को सच और न्याय का साथ देने के लिए धन्यवाद।’

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