DelhiPolitics

दिल्ली : AAP नेता सौरभ भारद्वाज को राहत, आदालत ने सीमा अवधि के तहत खारिज किया मानहानि मामला।

नई दिल्ली, 20 फरवरी 2025

दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को आप नेता सौरभ भारद्वाज के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत को मामला दायर करने में देरी का हवाला देते हुए खारिज कर दिया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने भाजपा के सूरजभान चौहान द्वारा दायर शिकायत को खारिज करते हुए कहा कि मानहानि का कथित अपराध सितंबर 2018 में हुआ था और कहा कि वर्तमान शिकायत दायर करने की सीमा अवधि तीन साल थी।

न्यायाधीश ने कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा विलम्ब के लिए क्षमा मांगने के लिए प्रस्तुत कोई भी आधार न्यायोचित नहीं पाया गया।

अदालत ने कहा, “इस अदालत की राय है कि शिकायतकर्ता वर्तमान शिकायत दर्ज करने में देरी के लिए माफी पाने का हकदार नहीं है। तदनुसार, वर्तमान आवेदन खारिज किया जाता है।”

ये भी पढ़ें:

श्री चौहान ने आरोप लगाया कि श्री भारद्वाज ने 2018 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठा दावा करके उन्हें बदनाम किया कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

ये भी पढ़ें  IPL के दौरान तंबाकू और शराब के विज्ञापन पर प्रतिबंध लगे : केंद्र सरकार

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button