लखनऊ, 10 मार्च 2025:
इलाहाबाद हाईकोर्ट से सीसामऊ, कानपुर के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी को बड़ी राहत मिली है। रंगदारी मांगने के आरोप में पिछले दो साल से जेल में बंद दोनों भाइयों की जमानत अर्जी मंजूर कर ली गई है।
जस्टिस राजवीर सिंह की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे सोमवार को सुनाया गया। हालांकि, जमानत मिलने के बावजूद दोनों अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे।
रिजवान सोलंकी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा विचाराधीन है, जबकि इरफान सोलंकी पर गैंगस्टर एक्ट के अलावा फर्जी आधार कार्ड पर यात्रा करने का मुकदमा भी चल रहा है। इन मुकदमों के चलते उनकी रिहाई फिलहाल संभव नहीं है।