CrimeWest Bengal

कोलकाता बलात्कार : अदालत ने RGKar रेप और मर्डर केस में पूर्व प्रिंसिपल को दी जमानत

कोलकाता, 14 दिसम्बर 2024

कोलकाता कोर्ट ने शुक्रवार को आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को जमानत दे दी।नई दिल्ली: कोलकाता की एक अदालत ने डॉक्टर बलात्कार-हत्या मामले में आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और पूर्व पुलिस अधिकारी अभिजीत मंडल को शुक्रवार को जमानत दे दी।  

जहां मंडल पर 9 अगस्त को आर जी कर अस्पताल में ऑन-ड्यूटी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में एफआईआर दर्ज करने में कथित देरी का आरोप लगाया गया था, वहीं घोष पर मामले में सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया था।

दोनों को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गिरफ्तार किया था, जो कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर बलात्कार-हत्या मामले की जांच कर रही है। घोष का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वकील ने कहा कि अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम), सियालदह अदालत ने दोनों आरोपियों को जमानत दे दी क्योंकि उनके खिलाफ अनिवार्य 90 दिनों की अवधि के भीतर आरोप पत्र दायर नहीं किया गया था।

ये भी पढ़ें:

मंडल के वकील ने अदालत के बाहर संवाददाताओं से कहा कि वह सुधार गृह से बाहर निकलेंगे जहां वह न्यायिक रिमांड पर कैद हैं। घोष, जो आर जी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कथित वित्तीय अनियमितताओं के एक अन्य मामले में न्यायिक रिमांड पर हैं, हालांकि, बलात्कार-हत्या मामले में जमानत मिलने के बावजूद सलाखों के पीछे रहेंगे।

ये भी पढ़ें  वाराणसी : होली की रात युवक की गोली मारकर हत्या, डेढ़ माह बाद होने वाली थी शादी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button