मेरठ, 2 सितम्बर
उत्तर प्रदेश के मेरठ में 30 दिसंबर 2020 को हुए बहुचर्चित ब्यूटीशियन नरगिस हत्याकांड में अदालत का फैसला आ गया है। नरगिस के प्रेमी और ऑटो चालक जावेद को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।
नरगिस, जो पांच बच्चों की मां थी, दिल्ली में व्यवसाय कर रहे अपने पति के होते हुए जावेद के साथ रिश्ते में थी। लेकिन नरगिस एक तीसरे व्यक्ति, सोनू से शादी करना चाहती थी। इस बात का पता चलने पर जावेद ने बेरहमी से नरगिस का गला काटकर उसकी हत्या कर दी। यह जघन्य घटना नरगिस के पांच बच्चों के सामने घटित हुई थी, और बच्चों की गवाही के आधार पर अदालत ने जावेद को दोषी ठहराया।
घटना की पृष्ठभूमि
30 दिसंबर 2020 की सुबह, कोतवाली के पडियान क्षेत्र में रहने वाले टेंपो चालक जावेद ने ब्रह्मपुरी हरिनगर में स्थित नरगिस के घर में घुसकर उसकी गला काटकर हत्या कर दी। उस समय नरगिस अपने पांच बच्चों के साथ घर पर थी। नरगिस के भाई आमिश, जो गुलजारे इब्राहिम, ब्रह्मपुरी में रहते हैं, ने जावेद के खिलाफ हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जावेद को गिरफ्तार कर लिया था।
पुलिस के अनुसार, जावेद और नरगिस के बीच करीबी संबंध थे और जावेद अक्सर उसके घर आता-जाता था। लेकिन जब नरगिस ने उसके साथ रहने से इनकार कर दिया, तो जावेद ने उसे मारने का फैसला कर लिया।
इस मामले में नरगिस के 10 वर्षीय बेटे शाह फैसल ने अदालत में गवाही दी। उसने बताया कि घटना वाले दिन जावेद उनके घर आया और दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। जावेद ने उसकी मां पर अपने साथ चलने का दबाव बनाया, लेकिन जब उसकी मां ने मना किया, तो जावेद ने बच्चों को डांटकर छत पर भेज दिया। मां की चीख सुनकर जब बच्चे नीचे आए, तो उन्होंने देखा कि जावेद ने उनकी मां के बाल पकड़े हुए थे और वह चाकू से उसकी गर्दन काट रहा था। जावेद ने निर्ममता से नरगिस की हत्या कर दी।
इस फैसले से नरगिस के परिवार को कुछ हद तक न्याय मिला है और यह घटना समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी है।