
न्यूज डेस्क 10 जुलाई 2026:
अगर आपके घर, अलमारी या लॉकर में अभी भी 2000 रुपये का नोट रखा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि 2000 रुपये का नोट आज भी पूरी तरह Legal Tender है। यानी इसकी कानूनी मान्यता खत्म नहीं हुई है और इसकी वैल्यू पहले की तरह बरकरार है। हालांकि यह नोट अब सामान्य चलन में नहीं है, लेकिन RBI के तय नियमों के तहत इसे आसानी से जमा या बदलवाया जा सकता है।
RBI ने अपने आधिकारिक X अकाउंट पर जारी जानकारी में बताया कि 19 मई 2023 को 2000 रुपये के नोटों को सर्कुलेशन से वापस लेने का फैसला किया गया था। उस समय बाजार में करीब 3.56 लाख करोड़ रुपये मूल्य के 2000 के नोट मौजूद थे। इसके बाद से लगातार नोट बैंकिंग सिस्टम में लौटते रहे।

केंद्रीय बैंक के मुताबिक अप्रैल 2026 के आखिर तक 98.47 फीसदी 2000 रुपये के नोट वापस आ चुके हैं। अब सिर्फ 5,451 करोड़ रुपये मूल्य के नोट ही लोगों के पास बचे हैं। इससे साफ है कि ज्यादातर लोगों ने समय रहते अपने नोट जमा करा दिए हैं। RBI ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन लोगों के पास अब भी 2000 रुपये के नोट हैं, उनके लिए नोट बदलवाने या बैंक खाते में जमा कराने की सुविधा पहले की तरह उपलब्ध है। इसके लिए तीन आसान तरीके अपनाए जा सकते हैं।
पहला तरीका, सीधे RBI के Issue Office जाएं
देशभर में मौजूद RBI के 19 Issue Offices में जाकर 2000 रुपये के नोट जमा किए जा सकते हैं। वहां नोटों के बदले दूसरी वैध करेंसी दी जाती है। अगर कोई व्यक्ति नकद बदलवाना चाहता है तो यह सबसे आसान विकल्प माना जाता है।
दूसरा तरीका, सीधे बैंक खाते में जमा कराएं
अगर नकद लेने की जरूरत नहीं है तो RBI के Issue Office में तय प्रक्रिया पूरी कर 2000 रुपये के नोट अपने बैंक खाते में जमा कराए जा सकते हैं। नोटों की कुल रकम सीधे बचत या चालू खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।
तीसरा तरीका, India Post से भेजें
जिन लोगों के शहर या आसपास RBI का कार्यालय नहीं है, उनके लिए India Post की सुविधा उपलब्ध है। ऐसे लोग बीमाकृत डाक (Insured Post) के जरिए 2000 रुपये के नोट किसी भी RBI Issue Office भेज सकते हैं। नोट सुरक्षित पहुंचने के बाद पूरी राशि सीधे बैंक खाते में जमा कर दी जाती है।
RBI का कहना है कि लोगों को किसी अफवाह पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। 2000 रुपये का नोट अभी भी कानूनी रूप से वैध है। अगर किसी के पास ऐसे नोट बचे हैं तो वह RBI की तय प्रक्रिया के अनुसार उन्हें बदलवा सकता है या अपने बैंक खाते में जमा करा सकता है।






