
प्रयागराज, 19 सितंबर 2025 :
उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता रहे मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली है। उनके खिलाफ कुर्क जमीन को मुक्त कराने के लिए कोर्ट में दाखिल दस्तावेजों पर मां अफ्शां बेगम का फर्जी हस्ताक्षर करने का आरोप लगाते हुए गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था।
बता दें कि गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र में एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने उन्हें 4 अगस्त को लखनऊ स्थित विधायक निवास से गिरफ्तार किया था। इससे पहले 21 अगस्त को गाजीपुर की एडीजे प्रथम कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके बाद उमर ने हाईकोर्ट का रुख किया था।
उमर फिलहाल कासगंज की पचलाना जेल में बंद है। 23 अगस्त को उसे गाजीपुर की जेल से कासगंज ले जाया गया था। अब हाईकोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। शुक्रवार को जमानत याचिका पर न्यायमूर्ति गौतम चौधरी की एकल पीठ के समक्ष याची उमर की तरफ से अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने पक्ष रखा।